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वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बिल पर GST
निर्माण, मरम्मत या इंस्टॉलेशन का काम जिसमें सामग्री और मज़दूरी अचल संपत्ति में लगती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, GST में एक सर्विस।
आम रेट: 18%
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस (SAC 9954) पर ज़्यादातर मामलों में 18% टैक्स है। जो सरकारी काम पहले रियायती 12% पर थे, वो 22 सितंबर 2025 से GST रेट बदलाव के साथ 18% पर आ गए। कुछ तरह के काम पर खास नोटिफ़िकेशन एंट्री में दूसरे रेट हैं या छूट है।
जब तक वर्क ऑर्डर या अकाउंटेंट कुछ और न बताए, 18% चुनें; "दूसरा रेट" से अलग रेट लिख सकते हैं, और "GST नहीं" छूट वाले काम या रजिस्टर्ड नहीं वाले कॉन्ट्रैक्टर के लिए है।
CGST + SGST या IGST
संपत्ति पर काम में प्लेस ऑफ़ सप्लाई वहीं है जहाँ संपत्ति है। अपने राज्य के काम पर CGST + SGST लगता है; दूसरे राज्य की साइट के लिए रजिस्ट्रेशन और IGST के नियमों पर अपने अकाउंटेंट से सलाह लें। बिल आपके डाले राज्यों से बंटवारा दिखाता है।
किस वैल्यू पर GST?
GST इस बिल के काम की वैल्यू पर निकलता है। क्लाइंट की कटौतियाँ (रिटेंशन, TDS, वसूली) GST को कम नहीं करतीं; वो बस बिल चुकाने का तरीका हैं।
सब-कॉन्ट्रैक्टर
सब-कॉन्ट्रैक्टर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर को इसी तरह GST के साथ बिल देता है। मुख्य कॉन्ट्रैक्टर शर्तें पूरी होने पर आमतौर पर अपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आउटपुट के लिए इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है।