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कॉन्ट्रैक्टर के बिल पर कटौतियाँ

क्लाइंट शायद ही कभी पूरी बिल रकम देता है। हर कटौती जानने से आप चेक जांच सकते हैं और बाद में पैसा वापस मांग सकते हैं।

रिटेंशन या सिक्योरिटी डिपॉज़िट

हर बिल से एक प्रतिशत (अक्सर 5% या 10%, जैसा कॉन्ट्रैक्ट कहे) रोका जाता है और डिफ़ेक्ट लायबिलिटी अवधि के बाद दिया जाता है। यह फिर भी आपकी आमदनी है: इसे ट्रैक करें, और समय पर रिलीज़ मांगें।

इनकम टैक्स TDS

कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करने वाला क्लाइंट TDS काटता है: आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर व्यक्ति या HUF हो तो 1% और दूसरों के लिए 2%। यह नियम अब Income-tax Act, 2025 के section 393 में है (पहले section 194C था)। जब बिल पर GST अलग दिखाया हो, TDS बिना GST वाली वैल्यू पर निकलता है, जैसा CBDT ने Circular 23/2017 में समझाया। कटौती आपके Form 26AS / सालाना स्टेटमेंट में दिखती है, और आप इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करते हैं।

GST TDS

सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय और कुछ सार्वजनिक संस्थाएँ CGST Act के section 51 के तहत कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹2.5 लाख से ऊपर होने पर 2% GST TDS (1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST) काटती हैं। यह टैक्सेबल वैल्यू पर निकलता है। क्लाइंट के रिटर्न भरने पर यह आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है; GST पोर्टल पर इसे स्वीकार करें।

वसूली

नेट जांचें

नेट देय = बिल रकम (वैल्यू + GST) − रिटेंशन − TDS − GST TDS − वसूली। मेकर हर लाइन छापता है, ताकि आप इसे क्लाइंट के पेमेंट एडवाइस से मिला सकें।

रेट और सीमाएँ इनकम टैक्स और GST कानून और कॉन्ट्रैक्ट से आती हैं। अपने अकाउंटेंट और वर्क ऑर्डर से पक्का करें।
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